UP Niwas Praman Patra:- निवास प्रमाण पत्र राज्य के नागरिको के निवास स्थान को प्रमाणित करता है जिसे अंग्रेजी Domicile Certificate कहा जाता है राज्य की किसी भी सरकारी नौकरी मे भर्ती के लिए या किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने या स्कूल कॉलेज मे छात्रवृत्ति प्राप्त आदि जैसे- कामो के लिए हमे निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। UP Domicile Certificate पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज़ है जो हर राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्य के नागरिको को जारी किया जाता है जिससे यह साबित होता है कि व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का स्थानीय निवासी है।
अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो आपको इसे प्रमाणित करने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। और आपको इसकी आवश्यकता कही भी पड़ सकती है। अगर आपके पास भी निवास प्रमाण पत्र नही है तो आप इस आर्टिकल की मदद से घर बैठे बिना सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। क्योकिं अब हम आपको इस आर्टिकल मे UP Niwas Praman Patra 2024 से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़े।
UP Niwas Praman Patra 2024
किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य मे रहने के लिए उसके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो उस राज्य की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। UP Niwas Praman Patra मे व्यक्तियो के पहचान के लिए जैसे- व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तहसील, थाना, पोस्ट व अन्य सम्बन्धित जानकारी को सबित करने के लिए मूल निवास प्रमाम पत्र बनवाया जाता है। यह प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक की स्थानीय निवास के प्रमाण को दर्शाता है कि व्यक्ति कहा का स्थायी निवासी है निवास प्रमाण पत्र केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके बिना आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नही कर सकते है।
इसके अलावा सरकारी नौकरियो मे आवेदन करने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर आप स्कूल कॉलेज मे प्रवेश लेना चाहते है या स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनो प्रक्रिया के माध्यम से बनवा सकते है। Domicile Certificate बनवाने के लिए पहले तहसील या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिको की सुविधा के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसमे माध्यम से राज्य के नगारिक अब घर बैठे ही Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है जिससे उनके समय की बचत होगी। और बिना किसी समस्या के निवास प्रमाण पत्र बना सकेगें।
उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र का संक्षिप्त विवरण
आर्टिकल | UP Niwas Praman Patra 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक। |
उद्देश्य | स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। |
आवेदन शुल्क | 10 रूपेय। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/ |
UP Domicile Certificate क्यो जरूरी है?
उत्तर प्रदेश मे रहने वाले नागरिको के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र क्यो जरूरी है यह एक सामान्य सा प्रश्न है। राज्य या राज्य के बाहर किसी भी स्कूल या कॉलेज मे प्रवेश लेना हो या किसी सरकारी या अद्धसरकारी योजना का लाभ लेना हो इसके लिए लिए यह प्रमाण पत्र बेहत जरूरी है।
यूपी निवास प्रमाण पत्र के लाभ
- मूल निवास प्रमाण पत्र अब जरूरी दस्तावेज़ो की सूचीं मे शामिल किया गया है इसलिए इसे बनाना जरूरी है।
- निवास प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जाता है।
- स्कूल या कॉलेज मे प्रवेश लेने के लिए भी Domicile Certificate की आवश्यकता पढ़ती है।
- सरकारी नौकरियो मे आवेदन करने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
- अन्य सरकारी दस्तावेज़ बनवाने के लिए जैसे- आय, जाति, मृत्यु व जीवन प्रमाण पत्र या राशन कार्ड बनवाने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र आवश्यकता पढ़ती है।
- स्कूल कॉलेज मे छात्रवृत्ति लेने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- किसी भी प्रकार के सरकारी आ अर्द्ध सरकारी व निजी कामो के लिए आपको अपने पते को साबित करना होता है तो इसके लिए निवास प्रमाण पत्र को पते के रूप मे लगाया जाता है।
- अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो आपको इसे प्रमाणित करने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनो प्रक्रिया के माध्यम से बनवा सकते है।
UP Domicile Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तवेज़
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ो की आवश्यकता पड़ेगी।
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- राशन कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- स्व घोषणा पत्र।
- 10वीं व 12वीं कक्षा की मार्कशीट।
- बिजली का बिल।
- मोबाइल नम्बर।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
यूपी निवास प्रमाण 2024 पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश राज्य के जो कोई भी नागरिक निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर आवदेन कर सकते है।
- निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की Official Website पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा जिसमे आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको लॉगिन करने के लिए जानकारी दर्ज करनी है।
- जैसे- अपनी आईडी, पासवर्ड व दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके Submit के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको नए पेज पर आवेदन भरें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलकर आएगी जहां पर आपको निवास प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको इस पंजीकरण फॉर्म मे मांगी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे- आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नम्बर, निवास की अवधि इत्यादि को दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड करना है।
- इसके पश्चात आपको दर्ज करे के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज पर आपको सेवा शुल्क भुगतान के विकल्प पर क्लिक कर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- शुल्क भुगतान करने के बाद आपकी उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना आवेदन संख्या दर्ज करनी है जो आपको पंजीकरण के समय प्राप्त हुआ होगा।
- इसके बाद आपको सर्च के आईकन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने UP Niwas Praman Patra Status चेक कर सकते है।
UP Niwas Praman Patra बनवाने हेतु ऑफलाइन आवदेन करने की प्रक्रिया
अगर आप UP Domicile Certificate ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बनवाना चाहते है तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया को अपना कर ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र तहसील या सीएससी सेंटर पर जाना है।
- वहां पर जाकर आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए Application Form प्राप्त करना होगा।
- आप दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको इसमे पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करना है।
- समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेज़ो को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
- अब आपको फॉर्म की एक बार अच्छे से जांच करके सम्बन्धित कार्यालय मे जमा कर देना है।
- सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा आपके आवेदन फॉर्म व दस्तावेज़ो की जांच की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म के सत्यापित होने के बाद स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- Domicile Certificate बनवाने के एक या दो सप्ताह का समय लगता है इसके बाद आप नज़दीकी कार्यालय से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
- इस प्रकार आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
यूपी निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन करने की प्रक्रिया
- UP Niwas Praman Patra के सत्यापन के लिए सबसे पहले आपको e-District UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके पश्चात् आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन का लिंक दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर अपना आवेदन संख्या और सर्टिफिकेट आईडी दर्ज करनी है।
- इसके बाद आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते है।
ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सिटीजन लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको e-District UP की Official Website पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा
- अब आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन बॉक्स मे मांगी गई जानकारी जैसे- यूजर नेम व पासवर्ड दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन हो जाएगें।
FAQ,s
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने मे कितना समय लगता है?
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के एक या दो सप्ताह का समय लगता है।
Niwas Praman Patra ऑनलाइन बनवाने मे कितना शुल्क लगता है?
Niwas Praman Patra ऑनलाइन बनवाने मे 5 से 10 रूपेय का शुल्क देना होता है।
UP Domicile Certificate बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?
UP Domicile Certificate बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/ है।
क्या यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी बनवा सकते है?
जीं हाँ, यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने के लिए आफको अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र, सीएससी सेंटर या तहसील कार्यालय जाकर बनवाया जा सकता है। जिसकी विस्तार से जानकारी ऊपर इस आर्टिकल मे दी हुई है।